COUNSELING - 2025

Online (1st Phase) Main Counselling Schedule (1st to 3rd Round) Group-E (Pharmacy)

FOR QUALIFIED CANDIDATES OF UP STATE

Main Counselling Schedule (Round 01 - 03) - Pharmacy

SI.No. Counseling Activities Date
Round - 01
1 1st Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP state) 27/06/2025 to 02/07/2025
2 1st Round seat allotment 03/07/2025
3 1st Round Online Freeze/Float option selection for all candidates, and deposit Security + Counseling fee through their Login (online) 04/07/2025 to 06/07/2025
4 Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates) 04/07/2025 to 07/07/2025 (up to 6:00 PM)
5 1st Round Admitted Seat Withdrawal 08/07/2025
Round - 02
1 2nd Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP state) 09/07/2025 to 11/07/2025
2 2nd Round seat allotment 12/07/2025
3 2nd Round Online Freeze/Float option selection for all candidates, and deposit Security + Counseling fee through their Login (online) 13/07/2025 to 15/07/2025
4 Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates) 14/07/2025 to 16/07/2025 (up to 6:00 PM)
5 2nd Round Admitted Seat Withdrawal 17/07/2025
Round - 03
1 3rd Round Choice Filling (for QUALIFIED candidates of UP state) 18/07/2025 to 20/07/2025
2 3rd Round seat allotment 21/07/2025
3 3rd Round deposit Security + Counseling fee through their Login (online). All candidates are auto Freezed 22/07/2025 to 24/07/2025
4 Document Verification at the district Help Centers (only for Freeze candidates) 22/07/2025 to 25/07/2025 (up to 6:00 PM)
5 1st to 3rd Round Admitted Seat Withdrawal 26/07/2025
Commencement of classes for Session 2025-26 01/08/2025

नोट:- (Important Notes)

  1. काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपने लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के द्वारा पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in पर लॉगिन करते हुए प्रवेश हेतु चयनित संस्था/पाठ्यक्रम के विकल्पों को अधिकाधिक संख्या में पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा सकेगा। अतः विगत वर्ष-2024 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक का अध्ययन कर अधिकाधिक विकल्पों का चयन करना उचित होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आई०डी० अथवा पासवर्ड भूल गया है तो वह पोर्टल पर उपलब्ध Forget Password का चयन कर पासवर्ड Reset कर सकता है अथवा परिषद के हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क कर सकता है।
  2. मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीनों चरण ऑनलाइन होंगे जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के मूल निवासी है, किन्तु उन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे केन्द्र सरकार के कर्मचारी जिनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो, की सन्तानें प्रतिभाग कर सकेगी।
  3. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केन्द्रों पर किया जायेगा। अभ्यर्थी प्रदेश में स्थापित किसी भी सहायता केन्द्र पर जाकर प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
  4. सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट/फ्रीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। फ्लोट/फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु0 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/- पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केन्द्र पर जाना होगा। डाक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में रिपोर्ट कर निर्धारित तिथि तक अवशेष शुल्क कराना होगा, जिसके पश्चात् प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण मानी जायेगी।
  5. प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी कम काउन्सिलिंग शुल्क नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन नहीं कराता है अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो वह ‌द्वितीय व तृतीय चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउन्सिलिंग में भाग ले सकते हैं। द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में भी यह प्रक्रिया लागू होगी।
  6. अभ्यर्थी मुख्य काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध करायी गयी सीट Withdrawal की आनलाइन सुविधा के अन्तर्गत सीट एक्सेपटेन्स फीस वापसी का विकल्प चुन सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य काउन्सिलिंग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, किन्तु निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराये हैं, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे उस चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी।
  7. काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रु0 3000/- को अभ्यर्थियों द्वारा Withdrawal विकल्प का चयन करते समय जिस बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा, उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफन्ड किया जायेगा एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
  8. आवंटित संस्था द्वारा यदि संस्था/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग अभ्यर्थी से की जाती है तो अभ्यर्थी प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिक शुल्क की मांग का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
  9. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, वर्ग एवं उपवर्ग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आय, निवास, ई०डब्लू०एस०, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में शिक्षण शुल्क जमा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी को यदि संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, सयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच करने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में उसे प्रवेश प्रदान कराने हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। प्रतिकूल स्थिति में ऐसी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
  10. सभी संस्थाएं यह सुनिश्चित कर लें कि यदि ए०आई०सी०टी०ई०, नई दिल्ली से उनकी प्रवेश क्षमता में परिवर्तन होता है तो प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश होने की स्थिति में उसी स्तर/प्रकार (राजकीय/अनुदानित/पी०पी०पी०/निजी क्षेत्र) की संस्था में सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा छात्रों को समायोजित/स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रवेश के समय संस्था द्वारा इस आशय का हलफनामा छात्रों से प्राप्त कर लिया जाये। पी०पी०पी० मोड की संस्थाओं में निजी क्षेत्र की प्रवेश क्षमता में यदि कोई परिवर्तन होता है तो ऐसी दशा में आवंटित अभ्यर्थियों को अन्य निजी क्षेत्र की संस्थाओं में भी समायोजित/स्थानान्तरित किया जा सकता है।
  11. प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजी0/फार्मेसी एवं अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश आवंटन केवल आनॅलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।
  12. संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की एन०आई०सी० के पोर्टल पर दिनांक 30.07.2025 तक पी0आई0 (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य होगी, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन०आई०सी० के सॉफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा। यदि संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक पी०आई० (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे मुख्य चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं की जायेगी एवं अभ्यर्थी आगामी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नहीं रहेगा।
  13. मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीन चरणों द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में दिनांक 30.07.2025 की सांय 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा लें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
  14. मुख्य काउन्सिलिंग के उक्त तीन चरणों द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी संस्था में दिनांक 01.08.2025 से संचालित होने वाली कक्षाओं में अनिवार्य रूप में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
  15. विशेष काउन्सिलिंग के उक्त चतुर्थ व पंचम चरण ऑनलाइन होंगे जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अप्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें संस्था/पाठ्यक्रम आवंटित नहीं हुई है अथवा अन्य प्रदेशों के अप्रवेशित अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकेंगे।
  16. चतुर्थ एवं पंचम चरण में डाक्यूमेन्ट वैरीफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केन्द्रों पर किया जायेगा। अभ्यर्थी प्रदेश में स्थापित किसी भी सहायता केन्द्र पर जाकर प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।
  17. सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट/फीज विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। फ्लोट/फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं काउन्सिलिंग शुल्क (रु0 3000 सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क एवं रु0 250/- काउन्सिलिंग शुल्क) कुल रु0 3250/- पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केन्द्र पर जाना होगा। डाक्यूमेन्ट वेरिफिकेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में रिपोर्ट कर निर्धारित तिथि तक अवशेष शुल्क कराना होगा, जिसके पश्चात् प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण मानी जायेगी।
  18. चतुर्थ चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी कम काउन्सिलिंग शुल्क नहीं जमा करता है तो वह पंचम चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डाक्यूमेन्ट वैरीफिकेशन नहीं कराता है अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा नहीं करता है तो वह पंचम चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र नहीं होगा।
  19. जिन अभ्यर्थियों द्वारा काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ एवं पंचम चरण में सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा कर दी है, किन्तु निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित (Document Verification) नहीं कराये गये हैं, का संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे उस चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी।
  20. काउन्सिलिंग शिड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रु0 3000/- को अभ्यर्थियों द्वारा Withdrawal विकल्प का चयन करते समय जिस बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा, उसी बैंक खाते में आनलाइन अन्तरित/रिफन्ड किया जायेगा एवं अन्य किसी भी बैंक खाते के विवरण पर विचार नहीं किया जायेगा, वापसी की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
  21. आवंटित संस्था द्वारा यदि संस्था/पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग अभ्यर्थी से की जाती है तो अभ्यर्थी प्रमाणिक साक्ष्यों के साथ सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिक शुल्क की मांग का प्रकरण संज्ञान में आने पर सम्बन्धित संस्था के विरुद्ध सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 की संस्तुति पर सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की ओर से प्रवेश क्षमता में कटौती अथवा सम्बद्धता समाप्त किये जाने व अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
  22. अभ्यर्थी अपने औपबन्धिक पावना पत्र (Provisional Admission letter) एवं समस्त मूल अभिलेख यथा अंक पत्र, वर्ग एवं उपवर्ग सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, आय, निवास, ई०डब्लू०एस०, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि को साथ लेकर सम्बन्धित संस्थान में शिक्षण शुल्क जमा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा सम्बन्धित संस्थान को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी को यदि संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच करने के पश्चात सम्बन्धित संस्था में उसे प्रवेश प्रदान कराने हेतु कार्यवाही करायी जायेगी। प्रतिकूल स्थिति में ऐसी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
  23. सभी संस्थाएं यह सुनिश्चित कर लें कि यदि ए०आई०सी०टी०ई०, नई दिल्ली से उनकी प्रवेश क्षमता में परिवर्तन होता है तो प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश होने की स्थिति में उसी स्तर/प्रकार (राजकीय/अनुदानित/पी०पी०पी०/निजी क्षेत्र) की संस्था में सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा छात्रों को समायोजित/स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रवेश के समय संस्था द्वारा इस आशय का हलफनामा छात्रों से प्राप्त कर लिया जाये। पी०पी०पी० मोड की संस्थाओं में निजी क्षेत्र की प्रवेश क्षमता में यदि कोई परिवर्तन होता है तो ऐसी दशा में आवंटित अभ्यर्थियों को अन्य निजी क्षेत्र की संस्थाओं में भी समायोजित/स्थानान्तरित किया जा सकता है।
  24. प्रदेश की राजकीय, अनुदानित, पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के इंजी फार्मेसी एवं अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश आवंटन केवल आनॅलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग के माध्यम से योग्यताक्रम के अनुसार ही सम्भव होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।
  25. संस्था में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक के द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थियों की एन०आई०सी० के पोर्टल पर दिनांक 14.08.2025 तक पी0आई0 (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग करनी अनिवार्य होगी, जिससे प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रवेश एन०आई०सी० के सॉफ्टवेयर में सुनिश्चित हो सके, जोकि अन्तिम प्रवेश के रूप में मान्य होगा। यदि संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक पी०आई० (PARTICIPATING INSTITUTE) रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा उसे मुख्य चरण में आवंटित सीट काउन्सिलिंग के अगले चरण के लिए सीट मैट्रिक्स में जुड़ जायेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई सीट एक्सेप्टेंस फीस वापस नहीं की जायेगी एवं अभ्यर्थी आगामी काउन्सिलिंग हेतु पात्र नहीं रहेगा।
  26. विशेष काउन्सिलिंग के चतुर्थ व पंचम चरण द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी आवंटित संस्था में दिनांक 14.08.2025 की सांय 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा लें, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को आवंटित संस्था/पाठ्यक्रम का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।
  27. विशेष काउन्सिलिंग के उक्त चतुर्थ व पंचम चरण द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी संस्था में दिनांक 16.08.2025 से संचालित होने वाली कक्षाओं में अनिवार्य रूप में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।